मिस्र में पूर्व इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को तीन साल की सजा

Last Updated 30 Dec 2017 10:24:20 PM IST

मिस्र की एक अदालत ने पूर्व इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और 19 अन्य को न्यायपालिका का अपमान करने का दोषी ठहराते हुए आज तीन साल की सजा सुनाई.


मिस्र के पूर्व इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी (फाइल फोटो)

मामले में 25 प्रतिवादी हैं जिसमें से अधिकार कार्यकर्ता अल अब्दुल फतह और राजनीतिक टिप्पणीकार अम्र हमजावी सहित पांच प्रतिवादियों पर 30-30 हजार मिस्र पाउंड का जुर्माना लगाया गया. अब्दुल फतह 2013 में एक अवैध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पांच वर्ष की सजा काट रहे हैं. हमजावी निर्वासन में जीवन बिता रहे हैं.

सरकारी समाचार पत्र  अल अहरम  ने बताया कि अदालत ने मुर्सी को एक न्यायाधीश को क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 लाख मिस्र पाउंड के भुगतान का आदेश दिया. अदालत ने इसके साथ ही मुर्सी सहित 23 प्रतिवादियों को न्यायाधीशों के शक्तिशाली संघ जजेज क्लब को 10 लाख मिस्र पाउंड के भुगतान का निर्देश दिया. 



अधिवक्ता ताहिर अबुलनासिर ने बताया कि इसके साथ ही एक अन्य अदालत ने प्रमुख कार्यकर्ता एवं अधिकार अधिवक्ता एम अल मासरी को सरकार के खिलाफ एक अवैध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दो वर्ष की सजा सुनायी. 

उन्होंने बताया कि मामले में पांच व्यक्ति शामिल हैं. अल मासरी और एक अन्य कार्यकर्ता मोतासिम मेधत को दो-दो वर्ष की सजा जबकि तीन अन्य को तीन वर्ष की सजा सुनायी गई.
 
सभी फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकती है.    

 

 

एपी


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