मेहुल चौकसी पर एक और धोखाधड़ी का केस दर्ज
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है।
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अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि आईएफसीआई से 25 करोड़ रुपए का कर्ज पाने के लिए चौकसी ने गिरवी रखे हीरों और आभूषणों के मूल्य को कथित रूप से बढ़ाकर दिखाया। चौकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।
सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मेहुल चौकसी, उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और मूल्यांकनकर्ता सूरजमल लल्लू भाई एंड कंपनी, नरेंद्र झावेरी, प्रदीप सी शाह और श्रेणिक शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय एजेंसी ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड की एक शिकायत पर यह कार्रवाई की।
आईएफसीआई ने आरोप लगाया गया है कि चौकसी ने 2016 में 25 करोड़ रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण मांगा, जिसके लिए उसने शेयर और सोने तथा हीरे के आभूषण गिरवी रखे थे।
चार अलग-अलग मूल्यांकन करने वालों ने बताया कि गिरवी रखे गए आभूषण 34-45 करोड़ रुपए के हैं, जिसके आधार पर आईएफसीआई ने चौकसी को कर्ज दे दिया।
कंपनी द्वारा कथित तौर पर भुगतान में चूक करने पर आईएफसीआई ने गिरवी रखे शेयरों और आभूषणों से भरपाई करनी शुरू की। हालांकि, कंपनी कुल 20,60,054 गिरवी रखे शेयरों में से 6,48,822 शेयर ही बेच सकी।
बेचे गए शेयर का मूल्य 4,07 करोड़ रुपए था। एनएसडीएल ने मेहुल चौकसी की ‘क्लाइंट आईडी’ को ब्लॉक कर दिया था, जिसके चलते बाकी शेयर बेचे नहीं जा सके।
इसके बाद आईएफसीआई ने गिरवी रखे सोने, हीरे और रत्नों के आभूषणों से कर्ज की भरपाई का प्रयास किया, तो पता चला कि इनकी कीमत शुरुआती मूल्यांकन के मुकाबले 98 प्रतिशत कम थी।
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