इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटक और मेडिकल श्रेणियों को छोड़ कर सभी वीजा बहाल

Last Updated 22 Oct 2020 05:42:00 PM IST

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटक और मेडिकल श्रेणियों को छोड़ कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया।


केंद्रीय गृह मंत्रालय

कोरोना वायरस महामारी फैलने और इसके बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के आठ महीने बाद चुनिंदा श्रेणियों को छोड़ सभी प्रकार के वीजा को बहाल करने का फैसला किया गया है।       

उल्लेखनीय है कि महामारी की रोकथाम के लिये देश भर में लागू किये गये लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी प्रकार के वीजा को निलंबित कर दिया था।      

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़ शेष सभी प्रकार के वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध श्रेणियों को छोड़ भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड रखने वाले सभी लोगों समेत सभी विदेशी नागरिक अब किसी भी उद्देश्य से भारत की यात्रा कर सकते हैं।      

यह कदम विदेशी नागरिकों को कारोबार, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन और शोध के लिये भारत आने में सक्षम बनाएगा।       

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार ने फरवरी 2020 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को रोकने के लिये कई कदम उठाये थे।    

सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या यहां से बाहर जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिये वीजा तथा यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है।       

इस क्रमिक छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। यदि इस तरह के वीजा की वैधता समाप्त हो गयी है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नये वीजा भारतीय मिशन से प्राप्त किये जा सकते हैं।      

उपचार के लिये भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने चिकित्सा परिचारकों सहित चिकित्सा वीजा के लिये नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।      

सरकार ने सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों तथा अन्य सभी विदेशी नागरिकों को हवाई मार्ग या जल मार्ग से यात्रा के लिये अधिकृत करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसमें ‘वंदे भारत‘ मिशन के तहत संचालित उड़ानें, हवाई यात्रा के लिये अन्य देशों के साथ किये गये विशेष द्विपक्षीय समझौते (एयर बबल) और नागर विमानन मंत्रालय की अनुमति के अनुसार कोई भी गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान भी शामिल हैं।      

हालांकि, सरकार ने कहा है कि ऐसे सभी यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल तथा कोविड से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।      

फरवरी में महामारी का प्रसार होने के बाद वीजा पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं वाणिज्यिक उड़ानें 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रभावी होने के बाद निलंबित की गई थीं।

भाषा
नयी दिल्ली


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