आरबीआई व्हाट्सएप भुगतान सेवा पर दाखिल करेगा अनुपालन रिपोर्ट

Last Updated 02 Aug 2019 11:56:57 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को व्हाट्सएप भुगतान सेवा के अनुपालन मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।


भारतीय रिजर्व बैंक

आरबीआई को व्हाट्सएप की भुगतान सेवा के मामले में रिपोर्ट दाखिल करना होगा कि क्या व्हाट्सएप ने नियमों का पालन किया है।

व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि व्हाट्सएप ने आरबीआई आरबीआई के डाटा लोकलाइजेशन मानकों का पालन किया है और वह इसकी रिपोर्ट आरबीआई के पास सौंपेगी जिसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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