जीएसटी परिषद ने इलैक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया

Last Updated 27 Jul 2019 03:30:15 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।


नयी दरें एक अगस्त से प्रभावी होंगी। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। यह कदम पर्यावरण के अनुकूल आवागमन के समाधानों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये उठाया गया है।     

सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के बैटरी चार्जरों और चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है।     

बयान में कहा गया कि स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा 12 यात्रियों से अधिक क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस को किराये पर लेने में जीएसटी में छूट देने का भी निर्णय लिया गया। यह निर्णय भी एक अगस्त से प्रभावी होगा।     

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये हुई इस बैठक की अध्यक्षता की। इस परिषद में सभी राज्यों राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। जीएसटी परिषद ने इसके अलावा भी कुछ अन्य निर्णय लिये।      

परिषद ने सेवाओं के एक्सक्लूसिव (अलग) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कर भुगतान के विकल्प का लाभ उठाने के लिये जीएसटी सीएमपी02 फॉर्म में सूचना भरने की समयसीमा को 31 जुलाई से बढाकर 30 सितंबर कर की है।इसके अलावा जून तिमाही के लिये (एकमुश्त कर जमा योजना के तहत) जीएसटी सीएमपी08 फॉर्म में स्व-आकलन के आधार पर कर संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की समयसीमा भी 31 अगस्त तक बढा दी गयी है। यह समयसीमा भी इससे पहले 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी।     

सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को प्रोत्साहित कर रही है। आम बजट 2019-20 में ऐसे वाहनों की खरीद के लिए कर्ज पर 1.5 लाख रूपये तक के ब्याज पर आयकर में कटौती का लाभ दिया गया है। सरकान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और चलन को अधिक तेज बनाने को प्रोत्साहन के कार्यक्रम- फेम-2 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है।      

इसके तहत ऐसे वाहनों पर सब्सिडी देने की व्यवस्था है।    

भाषा
नई दिल्ली


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