GST : छूट की सीमा दोगुनी, अब साल में एक बार भरना होगा रिटर्न

Last Updated 10 Jan 2019 04:32:29 PM IST

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करते हुये जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन स्कीम की 1.5 करोड़ रुपये की सीमा को 01 अप्रैल 2019 से लागू करने का निर्णय लिया है।


GST : छूट की सीमा दोगुनी (फाइल फोटो)

जीएसटी परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिषद की 32वीं बैठक के बाद गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि पहाड़ी एवं छोटे राज्यों के लिए जीएसटी छूट की सीमा को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा अन्य राज्यों में 20 लाख रुपये से 40 लाख रुपये कर दिया गया है। हालाँकि पहाड़ी एवं छोटे राज्यों को इस सीमा को घटाने या बढ़ाने का अधिकार भी दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कंपोजिशन स्कीम की सीमा अभी एक करोड़ रुपये है जिसे 01 अप्रैल 2019 से 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस स्कीम में एक प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो करदाताओं को तिमाही चुकाना होगा जबकि रिटर्न वार्षिक भरना होगा।

उन्होंने कहा कि छोटे सेवा प्रदाताओं को ध्यान में रखते हुये उनके लिए भी कंपोजिशन स्कीम लायी गयी है। अब वस्तु एवं सेवायें प्रदान करने वाले 50 लाख रुपये तक के कारोबारी इस स्कीम को अपना सकते हैं। इस पर छह प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा तथा उन्हें भी रिटर्न वार्षिक भरना होगा।

जेटली ने कहा कि पुड्डुचेरी ने जीएसटी छूट की सीमा 10 लाख रुपये तक यथावत बनाये रखने की माँग की थी। इसलिए, छोटे और पहाड़ी राज्यों को इस सीमा को घटाने-बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।

 

वार्ता
नई दिल्ली


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