आयकर विभाग ने दी सख्त चेतावनी, दो लाख से ज्यादा के कैश लेनदेन पर लगेगा जुर्माना

Last Updated 29 Aug 2017 11:25:40 AM IST

आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये या इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा.


नकद लेन-देन पर आयकर विभाग की चेतावनी (फाइल फोटो)

एक सार्वजनिक संदेश में विभाग ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेनदेन में दो लाख रुपये या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है.
          
इसी तरह अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए 20,000 रुपये नकद लेना या देना और कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है.


          
कर विभाग ने आम जनता से इस नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने को भी कहा है. इस तरह के मामलों की जानकारी लोग आयकर विभाग के संबंधित कार्यक्षेत्र के प्रधान आयुक्त को या  ब्लैकमनीइंफोएइनकमटैक्स.गव.इन  पर ईमेल से दी जा सकती है.
         
विभाग पूर्व में भी इसी तरह के सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चुका है.
 

 

भाषा


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