हृदय परिवर्तन जरूरी

Last Updated 14 Feb 2018 04:18:50 AM IST

राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पूरी तरह से जायज और सराहनीय है कि आखिर, आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का प्रमुख कैसे हो सकता है!


हृदय परिवर्तन जरूरी

इस हैसियत से वह चुनावों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का चयन भी करता है, जो चुनाव जीतने के बाद सरकार का हिस्सा भी बनते हैं. आम तौर पर क्षेत्रीय दलों और उनके नेताओं में यह प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई पड़ती है.

भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं कि दोषी सिद्ध व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी का चयन भी करता है. ऐसी मिसालें भी हैं कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति की पार्टी जब चुनाव जीत कर सरकार बनाने में सफल हुई तब सजायाफ्ता पार्टी प्रमुख ही परोक्ष रूप से सरकार चलाते हैं. जाहिर है कि यह स्थिति जन प्रतिनिधि कानून की भावना के खिलाफ है, और लोकतंत्र और चुनाव की शुचिता को प्रभावित करती है.

भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली जिस र्ढे पर चल रहे हैं, वह अपने आप में विरोधाभासी है. जन प्रतिनिधि कानून का मूल मकसद चुनावों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है, लेकिन कानून बनाने वाले ही चुनाव सुधारों के प्रति उदासीन हैं. हालांकि चुनाव आयोग का रुख साफ है, और वह 1998 से ही दोषी व्यक्तियों को राजनीतिक दल का प्रमुख बनाने के प्रचलन का विरोध करता आया है, लेकिन कार्रवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है. यह अधिकार संसद को है, जो जन प्रतिनिधि कानून में इस आशय का संशोधन कर सकती है. 

लेकिन इस मसले पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बन पाना हथेली पर मकान बनाने जैसा ही है. अगर आपसी सहमति बनने के बाद कोई कानून बन भी जाता है, तो उसको सीधे तौर पर अमल में लाने में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि चुनावों में जाति और धर्म की बड़ी भूमिका रहती है. अदालत द्वारा किसी नेता को किसी मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद वह अपनी जाति में लोकप्रिय बना रहता है.

वह घर बैठे ही अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपील कर सकता है, और उसकी जाति विशेष में उसका गहरा प्रभाव भी पड़ता है. इसलिए सिर्फ कानून से नहीं बल्कि चुनाव सुधारों के लिए नेताओं का हृदय परिवर्तन भी होना चाहिए. बहरहाल, चुनावों से भ्रष्टाचार खत्म करना कानून का मूल मंतव्य है, और सुप्रीम कोर्ट यही करना चाहता है.



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