सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में धोनी के खिलाफ शिकायत खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर धोनी को भगवान विष्णु के रूप मे कथित रूप से पेश करने के मामले में उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत निरस्त की.
पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (फाइल फोटो) |
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दर्शाने के खिलाफ की गई आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया.
अपील का खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपाराधिक शिकायत में धार्मिक भावना के आहत होने के आरोप को सही नहीं पाया गया.
एक अन्य शख्स द्वारा बेंगलुरू की एक अदालत में धोनी के खिलाफ की गई ऐसी ही एक शिकायत को सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने पिछले साल सितंबर में खारिज कर दिया था.
गौरतलब है कि अप्रैल 2013 में मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था. इसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था.
| Tweet |