Uttarakhand Sting Case : CBI Court का हरीश रावत, हरक सिंह रावत के वॉयस सैंपल लेने के आदेश

Last Updated 18 Jul 2023 11:56:25 AM IST

उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण (Uttarakhand Sting Case) को लेकर सोमवार को सीबीआई कोर्ट (CBI Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Harish Rawat) और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत (Harak Singh Rawat) को वॉयस सैंपल (Voice Sample) देने का फैसला सुनाया।


उत्तराखंड स्टिंग मामला

इसके लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। लेकिन, संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। अब सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी।

वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया था, इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इसमें डॉ. हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था।

दोनों ही स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा किया कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी। इसमें रुपयों के लेन-देन होने की बात का दावा भी स्टिंग प्रसारण के दौरान किया गया था।

बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी।

आईएएनएस
देहरादून


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