गाय की तस्करी के जुर्म में तीन व्यक्यिों को पांच वर्ष की जेल
Last Updated 28 Sep 2016 04:01:50 PM IST
एक स्थानीय अदालत ने शामली जिले में गौकशी के लिए गायों की तस्करी के जुर्म में तीन व्यक्तियों को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है.
फाइल फोटो |
सरकारी वकील जावेद अली ने बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दोषी मोहित पाल, अरशद और इस्राइल को कल गौकशी के लिए गाय की तस्करी का दोषी ठहराते हुए 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
इस महीने के शुरू में, पुलिस ने अलडी गांव में एक वाहन में तीन गायों को बरामद किया था.
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