पॉलिथिन पर रोक से सरकार का इनकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि गंगा के दो किलोमीटर की परिधि में पॉलिथिन की बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.
पॉलिथिन पर रोक से यूपी सरकार का इनकार |
सरकार ने कहा कि केन्द्र 40 माइक्रान के नियम बदले तो प्रदेश सरकार इसको लागू कराने में देर नहीं करेगी. फिलहाल पॉलिथीन पर पूरी तरह से रोक लगाने से सरकार ने इनकार कर दिया है.
विधानसभा में भाजपा के सुरेश खन्ना के सवाल के जवाब में जन्तु उद्यान राज्य मंत्री डा. एसपी यादव ने कहा कि गंगा के दो किलोमीटर की परिधि में 40 माइक्रान से कम की पॉलिथिन की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध है. इसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.
भाजपा के ही राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि महानगरों में पॉलिथीन पर रोक न होने से नालियां चोक हो रही हैं और सफाई भी नहीं हो पा रही है. इसके साथ ही यह गोवंश के लिए भी खतरनाक है.
यादव ने बताया कि प्रदेश में 206 इकाइयां चिह्नित की गयी हैंए इनमें 141 का पंजीकरण है, 16 बंद हैं और 52 अपंजीकृत हैं. इनकी बंदी के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि पॉलिथीन की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाना संभव नहीं है. प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड के 18 कार्यालयों से मानको के विपरीत पॉलिथीन का इस्तेमाल रोकने के लिए नजर रखी जा रही है.
कांग्रेस के नावेद ने कहा कि पॉलिथिन के थैलों में प्रयोग होने वाले रसायनों की वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है. इन रसायनों की वजह से पन्नियां वर्षों तक नष्ट नहीं होतीं. नावेद ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि नदियों के किनारे बसे शहरों में पॉलिथीन का प्रयोग बन्द होना चाहिए.
उन्होंने गन्ने के इथिनाल से पॉलिथीन बनाने की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू होने को लेकर भी सवाल पूछा, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई भी योजना की जानकारी नहीं होने की बात कही. भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि सरकार इसकी बिक्री रोकने के चाहे जितने दावे करे, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कुछ नहीं है.
जन्तु उद्यान राज्य मंत्री ने कहा कि नगर पालिकाओं, नगर निगमों और स्थानीय निकाय की अन्य संस्थाओं को 40 माइक्रान से कम वाली पॉलिथिन की बिक्री पर पाबंदी लगाने के अधिकार दे दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार नियम बदले तो राज्य सरकार भी बदले नियम को लागू करने में देरी नहीं करेगी.
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