विधायक उमाशंकर को अयोग्य घोषित करने का आदेश रद्द

Last Updated 29 May 2015 06:48:28 PM IST

हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह को विधायक पद से अयोग्य घोषित किए जाने सम्बन्धी आदेश को रद्द कर दिया है.


विधायक को अयोग्य घोषित करने का आदेश रद्द

पीठ ने विधायक पद से अयोग्य घोषित किए जाने सम्बन्धी राज्यपाल के आदेश तथा चुनाव आयोग की रिपोर्ट को गैरकानूनी माना.

पीठ ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि वह इस मामले में अपने स्तर से जाँच कर सकते थे न कि लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर. पीठ ने राज्यपाल के आदेश व चुनाव आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है.

साथ ही चुनाव आयोग को छूट भी दी है कि वह नये सिरे से इस मामले में जांच कर पुन: रिपोर्ट तैयार कर सकते है.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी व न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने याची विधायक उमाशंकर सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर के द्वारा दायर याचिका पर दिए है. चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को चुनौती दी थी.

विदित हो कि उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा क्षेत्र से विधायक हैं. इन पर आरोप था कि यह सरकारी ठेकेदार थे तथा विधायक रहते हुए सरकारी ठेकेदारी करते थे. यह मामला चुनाव आयोग के पास गया तो चुनाव आयोग ने लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की.

याचिका में याची की ओर से अधिवक्ता ने कानूनी तर्क उठाया कि चुनाव आयोग को अपनी स्वयं की जाँच आधार पर रिपोर्ट तैयार कर अयोग्यता अथवा योग्यता तय करनी चाहिए थी. चुनाव आयोग को स्वयं रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार है. लोकायुक्त के समक्ष की गई शिकायत तथा लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना विधिक नहीं है.

अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश देते हुए राज्यपाल व चुनाव आयोग की रिपोर्ट को गैरकानूनी माना.

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याची विधायक अगामी 15 जून को चुनाव आयोग के सामने उपस्थित हो तथा चुनाव आयोग स्वयं जाँच कर निर्णय ले. पीठ ने कहा कि इस मामले में लोकायुक्त की रिपोर्ट को मात्र एक शिकायत माना जाय उसके आधार पर कोई रिपोर्ट तैयार न की जाए.



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