बयान मुल्जिम के लिए 23 अप्रैल को सलमान हाजिर होंगे
फिल्म अभिनेता सलमान खान के बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण के आर्म्स एक्ट मामले में अदालत ने शुक्रवार बयान मुल्जिम के लिए आरोपी को 23 अप्रैल को हाजिर रहने के आदेश दिए है.
सलमान खान (फाइल फोटो) |
जोधपुर जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा बिजलानी की अदालत में शुक्रवार कैलाश गिरी एवं विरेन्द्र सिंह गवाहों के बयान हुए तथा इनसे बचाव पक्ष की ओर से जिरह पूरी होने पर 23 अप्रैल को सलमान खान को मुल्जिम बयान के लिए बुलाया गया है.
अभियोजन पक्ष के वर्ष 2006 के एक आवेदन को अदालत ने आंशिक रुप से स्वीकारते हुए चार और गवाह पेश करने की अनुमति प्रदान की थी और इन चारों गवाहों के बयान हो चुके है.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान जिले के काकांणी क्षेा में दो काले हिरणों के शिकार में उपयोग किया गया हथियार की लाईसेंस अवधि समाप्त होने के कारण वन विभाग ने सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कराया था जिसकी अदालत में सुनवाई चल रही है.
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