2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा
वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों की त्वरित सुनवाई के लिए नामित एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई।
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अदालत ने 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 77 लोगों में से 28 को बरी कर दिया गया और 49 को दोषी करार दिया गया।
मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।
पीड़ित परिवारों के लिए, अदालत ने प्रत्येक को 1 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये और नाबालिग घायलों के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा दिया।
कोर्ट ने दोषियों पर 2.85 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है।
फैसला आईपीसी की धारा 302 (ए) और यूएपीए की धारा 16 (1) (बी) के तहत सुनाया गया।
26 जुलाई, 2008 को शहर के विभिन्न हिस्सों में 20 बम विस्फोट हुए, जिसमें 56 लोग मारे गए और 246 अन्य घायल हो गए।
अदालत ने आठ फरवरी को मामले में 49 लोगों को दोषी ठहराया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने का दोषी पाया गया।
2008 Ahmedabad serial bomb blast case | A special court pronounces death sentence to 38 out of 49 convicts pic.twitter.com/CtcEWGze2z
— ANI (@ANI) February 18, 2022
गौरतलब है कि शहर में सरकारी सिविल अस्पताल, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित एलजी हॉस्पिटल, बसों में, पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों, कारों तथा अन्य स्थानों पर 26 जुलाई 2008 को एक के बाद एक धमाके हुए थे जिसमें 58 लोगों की मौत हो गयी थी।
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