मानहानि मुकदमे में संपादक व कांग्रेस प्रवक्ता को सजा
स्थानीय पत्रिका अखबार की एक खबर में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन पॉवरफुल नौकरशाह अमन सिंह के दुबई भागने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ-साथ पत्नी को अनुचित लाभ पहुंचाने, पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने जैसे कई गंभीर आरोप की रायपुर कोर्ट की सुनवाई में पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह को कोर्ट ने 6-6 महीने की सजा सुनाई गई है।
मानहानि मुकदमे में संपादक व कांग्रेस प्रवक्ता को सजा |
इस मामले में अमन सिंह की तरफ से लगाये गये मानहानि मुकदमे में 6-6 महीने की जेल के अलावा 10-10 हजार रु पए का जुर्माना भी लगाया गया है। अमन सिंह के एडवोकेट राकेश सोती ने बताया कि रायपुर कोर्ट में जस्टिस विनय प्रधान की कोर्ट ने ये सजा सुनाई।
ये पूरा मामला 30 अक्टूबर 2013 का है। उस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह की तरफ से मीडिया को खबर की गयी थी। कोर्ट ने कई दफा की सुनवाई के बाद पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा और आरपी सिंह की मौजूदगी में कोर्ट ने 6-6 महीने की दोनों को कैद की सजा सुनायी। साथ ही 10-10 हजार रु पये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। इन दोनों को 15-15 दिन का वक्त दिया जायेगा, अगर इस दौरान अपील कर फैसले पर रोक लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
| Tweet |