गुजरात दंगा मामले में मोदी के खिलाफ याचिका खारिज
गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के दंगों में बड़े षड्यंत्र के आरोप में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को बरकरार रखने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की अपील खारिज कर दी.
जकिया जाफरी (file photo) |
न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने बड़े षड्यंत्र के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया था.
सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र की बात को पहले ही कर चुका है खारिज
न्यायमूर्ति गोकानी ने कहा, उच्चतम न्यायालय संजीव भट्ट के मामले में इस पर (बड़े षड्यंत्र) पहले ही चर्चा कर इसे खारिज कर चुका है. मैं उसमें नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं बड़े षड्यंत्र संबंधी याचिका को खारिज करती हूं.
हालांकि उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले की आगे की जांच के लिए ऊपरी कोर्ट में जा सकती है.
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