हरियाणा बाल विवाह निषेध प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग लड़के की शादी
हरियाणा के जींद जिले के नरवाना शहर की धर्म सिंह कालोनी में शनिवार को जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय ने एक नाबालिग लड़के की शादी रुकवायी.
(फाइल फोटो) |
विवाह में दुल्हे की उम्र करीब 20 वर्ष थी, हालांकि दुल्हन बालिग थी.
विभाग ने लड़के के परिजनों से उसके बालिग होने तक विवाह नहीं करवाने का लिखित वचनपत्र लिया है. जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंद्र कौर को सूचना मिली थी कि नरवाना शहर में एक नाबालिग लड़की एवं लड़के की शादी करवाई जा रही है.
सूचना मिलते ही सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान, महिला कांस्टेबल सुमन, कांस्टेबल सतीशकुमार, एसपीओ सुरेशकुमार नरवाना शहर थाना पुलिस के साथ मौके पर धर्म सिंह कालोनी में हो रहे विवाह स्थल पर पहुंचे और दूल्हा व दुल्हन के परिजनों से दोनों के जन्म प्रमाण पत्र मांगे तो पहले तो परिवारों ने कोई भी सबूत देने में आना कानी की लेकिन जब लगभग दो घंटे के बाद सर्टिफिकेट पत्र दिखाए उनमें लड़की बालिग पाई गई जबकि दुल्हा नाबालिग निकला.
टीम ने लड़के एवं उसके अभिभावकों को समझाया कि वह लड़के के 21 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही उसकी शादी करें इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़के की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाही की जाएगी.
इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को रोक दिया गया और परिवार द्वारा महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित में ब्यान दिया कि वह कानून की पालना करेंगे तथा लड़के के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे.
| Tweet |