दिल्ली में ऑड-ईवेन चार से 15 नवंबर तक, नियम तोड़ने पर होगा 4 हजार का जुर्माना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से चार नवंबर से वाहनों के लिये सम-विषम (ऑड-ईवेन) योजना लागू करने की गुरुवार को घोषणा की।
![]() दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल |
केजरीवाल यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह योजना 15 नवंबर तक लागू रहेगी और अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि सम विषम योजना निजी चार पहिया वाहनों पर लागू होगी। दो पहिया वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूनीफॉर्म में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले निजी वाहनों को सम-विषम योजना से छूट मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी में भीषण वायु प्रदूषण को देखते हुए यह योजना लागू की जा रही है।
केजरीवाल ने पत्रकारों को बताया, ‘‘स्कूल यूनीफॉर्म पहने स्कूली बच्चों को ले जाने वाले निजी वाहनों को सम-विषम योजना से छूट मिलेगी।’’ ऐसे वाहनों को हालांकि स्कूल के समय के दौरान ही सड़क पर चलने की इजाजत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम विषम योजना प्रतिदिन सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगी। रविवार को यह योजना लागू नहीं होगी। सम विषम योजना का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले यह 2,000 रुपये था।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस योजना से छूट मिलेगी लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं मंत्री इसके दायरे में आएंगे।
सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि जिस वाहन को कोई महिला चला रही हो या महिलाओं और दिव्यांगजनों को लेकर जा रहे वाहनों को इस योजना से दूट होगी। योजना के दौरान निजी सीएनजी वाहन प्रतिबंधित होंगे, जिनमें दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाले सभी गैर-मालवाहक वाहन भी शामिल होंगे।
गौरतलब है कि सम विषम योजना में तारीख के अनुसार सम एवं विषम नंबर वाले वाहनों को ही सड़क पर निकलने की अनुमति होगी।
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