‘आप’ के अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने अर्जी वापस ली

Last Updated 23 Jan 2018 04:39:35 AM IST

लाभ के पद मामले में विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए गए आप के 20 विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी वह अर्जी वापस ले ली जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से उन्हें अयोग्य घोषित करने की सिफारिश को चुनौती दी थी.




दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

इन विधायकों ने कहा कि उन्हें अयोग्य करार देने वाली अधिसूचना पर विचार-विमर्श करने के बाद वे नई अर्जी दाखिल करेंगे.
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने विधायकों को अपनी अर्जी वापस लेने की इजाजत दे दी. ‘आप’ के एक विधायक की ओर से पेश वकील मनीष वशिष्ट ने बताया कि उन्हें अयोग्य करार देने के लिए चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रपति को की गई सिफारिश के खिलाफ दायर उनकी अर्जी अब ‘अर्थहीन’ हो गई. इस बाबत एक अधिसूचना 20 जनवरी को जारी की जा चुकी है.
हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को ‘आप’ के इन विधायकों को राहत देने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था. लाभ का पद संभालने के आरोप में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी.

राष्ट्रपति को भेजी गई अपनी राय में आयोग ने कहा था कि संसदीय सचिव के पद पर रहकर उन्होंने लाभ का पद संभाला और इसी वजह से वे दिल्ली विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्य करार दिए जाने लायक हैं.
वकील प्रशांत पटेल ने ‘आप’ के उन 21 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में अर्जी दायर की थी, जिन्हें दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने संसदीय सचिवों के पद पर नियुक्त किया था. रजौरी गार्डन से विधायक रहे जरनैल सिंह के खिलाफ कार्यवाई बंद कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी.
जिन 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया उनमें शामिल हैं - आदर्श शास्त्री द्वारका, अलका लांबा चांदनी चौकी, अनिल बाजपेयी गांधी नगरी, अवतासिंह कालकाजी, कैलाश गहलोत नजफगढ़, मदन लाल कस्तूरबा नगर, मनोज कुमार कोंडली, नरेश यादव महरौली, नितिन त्यागी लक्ष्मी नगर, प्रवीण कुमार जंगपुरा, राजेश गुप्ता वजीरपुर, राजेश ऋषि जनकपुरी, संजीव झा बुराड़ी, सरिता सिंह रोहतास नगर, सोम दत्त सदर बाजार, शरद कुमार नरेला, शिव चरण गोयल मोती नगर, सुखबीरसिंह मुंडका, विजेंदर गर्ग राजेंद्र  नगर.

भाषा


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