लाभ का पद मामले में सिसोदिया को क्लीनचिट

Last Updated 01 May 2017 06:22:10 AM IST

चुनाव आयोग ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लाभ का पद रखने के मामले में क्लीनचिट दे दी है.


उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

आयोग का कहना है कि सिसोदिया को विधायक पद के लिए अयोग्य करार देने की मांग संबधी याचिका में कोई दम नहीं है.

आप सरकार द्वारा विधायकों को लाभ का पद दिये जाने को लेकर चुनाव आयोग के पास तीन मामले विचाराधीन हैं एक मामला 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त कर लाभ का पद दिये जाने का है तथा एक अन्य मामला 27 विधायकों को विभिन्न कमेटियों में लाभ का पद दिये जाने को लेकर है.

एक अन्य याचिका उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी अयोग्य घोषित किये जाने को लेकर दायर की गई थी.  पिछले वर्ष भाजपा के नेता विवेक गर्ग ने सिसोदिया को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली यह याचिका राष्ट्रपति के समक्ष दायर की थी. जिस पर राष्ट्रपति ने यह मामला आयोग को भेज दिया था.



याचिका में सिसोदिया को उपमुख्यमंत्री पद दिये जाने पर सवाल उठाया गया था.  चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजी गई एक सिफारिश में आयोग ने कहा कि उपमुख्यमंत्री होने के कारण सिसोदिया को विधायक पद के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता.

आयोग ने कहा कि कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री के पद हैं और इसे लाभ का पद नहीं माना जा सकता. हालांकि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश से बंधे नहीं हैं.

 

 



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