दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, एसी स्कूल फीस बढ़ाने का आधार नहीं हो सकता
Last Updated 22 Apr 2017 10:00:17 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर शुक्रवार को स्थगन लगा दिया, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी के विद्यालयों में एसी लगाना फीस वृद्धि का आधार नहीं हो सकता.
फाइल फोटो |
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ की हालांकि यह राय रही कि बिजली बिल और एसी सिस्टम को चलाने के आधार पर ट्यूशन फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि उचित नहीं है.
पीठ ने मौखिक तौर पर कहा, ‘‘कई माता-पिता फीस में एक प्रतिशत वृद्धि भी वहन नहीं कर पाएंगे.’’
एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ शहर के दो विद्यालयों द्वारा दायर याचिका को लेकर पीठ ने कहा कि क्या वे अभिभावकों को बच्चों को वापस लेने को बाध्य करना चाहते हैं.
न्यायालय ने अगली सुनवाई तक एकल न्यायाधीश के आदेश पर स्थगन लगा दिया.
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