टी-20 मैचों के लिए अंतरिम इजाजत देने से हाईकोर्ट का इनकार
फिरोजशाह कोटला मैदान पर प्रस्तावित टी-20 विश्व कप मैचों के लिए अंतरिम इजाजत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट |
फिरोजशाह कोटला मैदान पर प्रस्तावित टी-20 विश्व कप मैचों के होने के मामले में हाईकोर्ट ने निगम से पूछा है कि वह इस बात का जवाब दे कि क्या डीडीसीए को स्टेडियम के लिए अंतिम कब्जा प्रमाणपत्र दे सकता है या नहीं.
बेंच ने डीडीसीए की अर्जी पर मैच के लिए अंतरिम इजाजत देने की मांग को नकार दिया है.
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर की अगुआई वाली बेंच ने सोमवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) से इस बारे में निर्देश लेकर वापस आने को कहा कि क्या वह डीडीसीए द्वारा तीन हफ्तों में पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी हलफनामे के आधार पर प्रमाण पत्र दे सकता है या नहीं.
पीठ का नजरिया था कि आखिरकार मैच की मेजबानी करने वाले स्टेडियम की सुरक्षा सवरेपरि है. पीठ ने यह भी कहा कि सशर्त अंतिम कब्जा प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता.
वह नहीं चाहते कि कोई बाद में कहे कि अनुपालन की कमी या कुछ मामूली अंतर के कारण कुछ अप्रिय घटना हुई. अदालत ने कहा कि हमें सर्वोच्च मानक बनाए रखना चाहिए.
इससे पहले डीडीसीए की ओर से एडवोकेट संग्राम पटनायक ने बेंच को बताया कि बीसीसीआई को यह जानकारी देने की आज (आठ फरवरी) अंतिम तारीख है कि स्टेडियम को मैच स्थल के रूप में तय किया जा सकता है या नहीं क्योंकि मंगलवार से दुनियाभर में टिकटों की बिक्री शुरू होगी.
इस बीच, एसडीएमसी की ओर से पेश वकील गौरांग कंठ ने अदालत को बताया कि हलफनामे के आधार पर कब्जा प्रमाणपत्र मंजूर नहीं किया जा सकता.
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