बच्ची के यौन उत्पीड़न के जुर्म में पांच साल की जेल

Last Updated 05 Feb 2016 05:21:39 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.


बच्ची के यौन उत्पीड़न के जुर्म में पांच साल की जेल (फाइल फोटो)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम मनन ने उत्तर प्रदेश निवासी संदीप को जेल की सजा सुनाई. अदालत ने उसे पोस्को कानून की धारा 10 के तहत दोषी ठहराया और उस पर 5,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया.

न्यायाधीश ने कहा, \'\'बच्चों के कल्याण और भलाई की परिकल्पना किसी भी सभ्य समाज की बुनियाद है तथा इसका संपूर्ण समुदाय की भलाई, प्रगति एवं विकास से संबंध है.\'\'

उन्होंने कहा, \'\'कानूनों, अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं तथा न्यायिक आदेश में इस बात पर बार-बार जोर दिया कि बच्चे प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति हैं तथा देश की भलाई इस पर निर्भर करती है कि बच्चों की कैसी प्रगति और विकास होता है.\'\'

न्यायाधीश ने दो साल से जेल में बंद संदीप को रिहा करने से इंकार कर दिया और उसे पांच साल की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 5,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 जून, 2013 को बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और तभी आरोपी उसे अपने साथ ले गया तथा यौन उत्पीड़न किया.

 



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