सरकार ने तय की संशोधित मजदूरी दरें
दिल्ली सरकार ने संशोधित न्यूनतम मजदूरी की दरें तय कर दी हैं. नई दरें जल्द लागू की जाएंगी.
प्रदेश के श्रम मंत्री गोपाल रॉय (फाइल फोटो) |
नई दरें लागू होने से अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर 9048 रूपए प्रतिमाह हो जाएगी. यह घोषणा प्रदेश के श्रम मंत्री गोपाल रॉय ने की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अपना योगदान देगी है.
जिससे उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ सुनिश्चित हो सके. यह योजना दिल्ली स्वावलंबन योजना के नाम से जानी जाएगी. इस संदर्भ में दिल्ली सरकार ने अपनी प्रथम किस्त 56 लाख रूपए पीएफआरडीए के प्रतिनिधियों को सौंप दी है.
जिससे घरेलू कामगारों, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों, आशा कार्यकर्ताओं एवं सहायकों, बीपीएल परिवारों, रिक्शा चालकों, हॉकरों, कूड़ा बीनने वालों, मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान होगी.
गोपाल राय ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और ठेका श्रमिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए 24 अप्रैल को श्रम विभाग द्वारा जनसुनवाई आयोजित की जाएगी. ठेका श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने व लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों की कार्यशैली की देख रेख के लिए एजेंसियों का विवरण एकत्र किया जा रहा है.
श्रम विभाग निर्माण मजदूरों के पंजीकरण के लिए सभी लेबर चौक पर 20 अप्रैल से पंजीकरण शिविरों का आयोजन करेगा. निर्माण मजदूरों के पंजीकरण के बाद निर्माण मजदूरों को विभिन्न लाभ निर्माण मजदूर कल्याण कोष से दिया जायेगा.
इस योजना का लाभ 18-60 आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों को मिलेगा जो तीन वर्ष से दिल्ली के निवासी है.
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