दिल्ली में चल सकेंगे ई-रिक्शा, लोस से विधेयक पारित
दिल्ली में सड़कों पर ई-रिक्शा फिर से चलाने का मार्ग प्रशस्त करने वाले एक विधेयक को लोकसभा ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी जो इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा.
दिल्ली में चल सकेंगे ई-रिक्शा, लोस से विधेयक पारित |
लोकसभा में सड़क परिवहन राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2015 पेश किया था, जो इस बारे में जनवरी में पेश अध्यादेश के स्थान पर लाया गया था.
सुरक्षा कारणों से दिल्ली हा4कोर्ट द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में प्रतिबंध लगाने के कारण ई-रिक्शा या बैटरी चालित तीन पहिए वाले रिक्शा का दिल्ली में चलना बंद हो गया था.
ई-रिक्शा को नियमित करने का एक विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन यह राज्यसभा में नहीं पारित हो सका. इसके बाद सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था. पूर्व के अध्यादेश के स्थान पर इसे लाया गया है.
सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर में ई-रिक्शा को सड़कों पर चलाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया था और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य बनाने के साथ अधिकतम गति 25 किलोमीटर निर्धारित की थी. नए नियम में ई-रिक्शा को चार यात्री ले जाने और 40 किलोग्राम सामन ढोने की अनुमति प्रदान की गई है.
विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह विधेयक ई-रिक्शा चलाने वाले बहुत ही गरीब लोगों के लिए लाया गया है जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे.
उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा प्रदूषण को रोकने में भी सक्षम होगा. ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में धांधलियों को स्वीकार करते हुए मंत्री ने कहा कि देश में 30 प्रतिशत लाइसेंस ‘बोगस’ होते हैं. उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है.
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