अदालत में पेश हुई शीला
Last Updated 21 Dec 2014 04:36:10 AM IST
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ऊपर अदालत द्वारा उन पर लगाए तीन लाख रुपए के जुर्माने की तामील पर तीन महीने तक रोक लगा दी गई है.
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित (फाइल फोटोः |
यह रोक हाईकोर्ट में दायर अपील के मद्देनजर लगाई गई है.
इस मामले में शिकायती शीला दीक्षित अदालत में पेश हुई, हालांकि उनको अभियोजन पक्ष के गवाही के मद्देनजर जाने दिया गया.
यह मामला शीला दीक्षित द्वारा भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि के आरोप का था, जिसमें उनके पेश न होने पर साकेत अदालत ने नाराजगी जताते हुए तीन लाख रुपए जुर्माना किया था.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा ने जुर्माने की तामील पर रोक लगाते हुए कहा कि शिकायती शीला दीक्षित की तरफ से वकील ने बताया है कि इस आदेश को चुनौती की बाबत हाईकोर्ट में अपील लंबित है और उस पर 6 जनवरी 2015 को सुनवाई होनी है.
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