हाई कोर्ट का दिल्ली सरकार को निर्देश: पूर्व एसीपी की पैरोल अर्जी पर जल्द फैसला करें

Last Updated 26 Nov 2014 08:13:48 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एस एस राठी की पैरोल अर्जी पर एक हफ्ते में फैसला करें.


सरकार को निर्देश: पैरोल अर्जी पर करें फैसला (फाइल फोटो)

राठी 1997 में गैंगस्टर समझ कर दो कारोबारियों की हत्या करने के जुर्म में नौ पुलिसकर्मियों के साथ उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
    
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह सात दिनों के भीतर उस अर्जी पर फैसला करें जिसमें राठी ने पैरोल मांगी है ताकि वह 19 दिसंबर से शुरू हो रही एमए प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठ सकें.  
    
राठी के वकील ने कहा कि परीक्षा से पहले उन्हें अपना असाइनमेंट भी जमा करना है.
    
इससे पहले, 13 जून को हाई कोर्ट ने राठी को तीन हफ्ते की पैरोल दी थी ताकि वह एमएससी (फोरेंसिक साइंस) द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल हो सकें.
    
राठी की अर्जी पर अदालत ने 11 जून को दिल्ली सरकार को इस वजह से फटकार लगाई थी क्योंकि वह पैरोल पर फैसले में देरी कर रही थी.
    
सीबीआई को इस बात की जांच करने के निर्देश दिए गए कि राठी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या नहीं.



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