धौलाकुआं गैंगरेप दोषियों की सजा का एलान शुक्रवार को, कोर्ट ने मंगलवार को फैसला रखा था सुरक्षित

Last Updated 17 Oct 2014 07:55:22 AM IST

दिल्ली के बहुचर्चित धौलाकुआं गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए सभी पांचों दोषियों की सजा का एलान शुक्रवार को होगा.


अदालत

इससे पहले मंगलवार यानि 14 अक्तूबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की थी.

द्वारका जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विरेन्द्र भट्ट के समक्ष दोषियों की ओर से सजा में नरमी बरतने को लेकर दलीलें पेश की जाएंगी.

एक दोषी उस्मान उर्फ काले के वकील अमित श्रीवास्तव ने कहा कि अपने मुवक्किल की सजा कम से कम करवाने को लेकर दलीलें मौखिक रूप से देंगे.

इसी तरह अन्य सभी चारों आरोपियों की ओर से सजा में नरमी को लेकर दलीले दी जाएंगी. वहीं दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले को संगीन बताते हुए सख्त से सख्त सजा देने की पेशकश की जाएगी.

सभी पांच आरोपी दोषी करार
दिल्ली की एक अदालत ने धौलाकुंआ इलाके में 2010 में पूर्वोत्तर की 30 वर्षीया बीपीओ कर्मी के साथ गैंगरेप मामले में सभी पांच आरोपियों को 14 अक्तूबर को दोषी ठहराया. अदालत ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट से साफ प्रदर्शित होता है कि आरोपियों ने महिला के साथ बलात्कार किया था.

अदालत ने पीड़िता की गवाही पर भी भरोसा किया. पीड़िता ने दो आरोपियों की पहचान की थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार भट्ट ने उस्मान उर्फ काले, शमशाद उर्फ खुटकन, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरूद्दीन उर्फ मोबाइल को दोषी ठहराया. अदालत ने स्पष्ट किया था कि अभियुक्तों को सजा सुनाने के संबंध में 17 अक्तूबर को दलीलों की सुनवाई होगी.

अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला डीएनए सहित साक्ष्यों से साबित हो गया है कि पीड़िता का अपहरण किया गया था और एक चलती गाड़ी में तथा एक निर्जन स्थान पर गैंगरेप किया गया था.

आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने गौर किया कि बीपीओ कर्मी ने किसी भी मौके पर गलती नहीं की और जिरह के दौरान अपने रूख पर कायम रही.

पीड़िता ने कहा था कि उसने जांच पहचान परेड (टीआईपी) के दौरान दो आरोपियों उस्मान और शमशाद की सही पहचान की.
 



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