मटका किंग भगत हत्याकांड: छह आरोपियों को उम्र कैद

Last Updated 31 Jul 2013 11:13:36 PM IST

‘मटका किंग’ सुरेश भगत हत्याकांड की सुनवाई कर रही सत्र अदालत ने बुधवार को छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई.


मटका किंग भगत हत्याकांड में छह को उम्र कैद (फाइल फोटो)

जिन छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई  है उनमें सुरेश भगत की पत्नी और बेटा भी शामिल है. न्यायाधीश एसजी शेटे ने शुक्रवार को उन्हें दोषी ठहराया था.
 
न्यायाधीश ने 280 पृष्ठों के फैसले में कहा, ‘‘यह साजिश का एक स्पष्ट मामला है जो मुख्य रूप से परिस्थितियों पर आधारित है. अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि भगत और छह अन्य की मौत दुर्घटनावश नहीं हुई, बल्कि हत्या थी.’’

अभियोजन के मुताबिक भगत की पत्नी जया और बेटा हितेश उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे और उसके करोड़ों रूपये के जुए (मटका) के कारोबार को हासिल करना चाहते थे.

छह अन्य लोगों के साथ भगत की मुंबई के पास अलीबाग पेन रोड पर 13 जून 2008 को उस वक्त मौत हो गई थी जब एक ट्रक उसकी एसयूवी से टकरा गया था. जांच में खुलासा हुआ कि इस दुर्घटना की साजिश रची गई थी जिसे उसकी पत्नी और बेटे के इशारे पर अंजाम दिया गया.

मुंबई अपराध शाखा ने सुहास रोगे, हरीश मांडवेकर, किरन आमले, शेख अजीमुद्दीन, प्रवीण शेट्टी, जया भगत, हितेश भगत और किरन पुजारी को गिरफ्तार किया था हालांकि, पुजारी और अजीमुद्दीन को क्षमा कर दिया गया क्योंकि वे सरकारी गवाह बन गए थे. शेष लोगों को दोषी ठहराया गया.



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment