गोमांस तस्करी के आरोपी को एक साल का कारावास

Last Updated 26 Mar 2015 04:18:30 PM IST

मध्य प्रदेश के सिवनी जिला अदालत ने गोमांस की अवैध तस्करी करते हुए पकड़े गए आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.


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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन ज्योतिषी ने कल सुनाये गये अपने आदेश में गुरूनानक वार्ड निवासी आरोपी जब्बार खान को मप्र गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 2004 के तहत दोषी पाकर दंडित किया.

कोतवाली थाना पुलिस ने 23 जनवरी 2011 को आरोपी को स्कूटर में 20 किलो गोमांस रखकर ले जाते हुए शहर के ज्यारत नाका के समीप गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया था.
 



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