साले की हत्या करने वाले जीजा को उम्र कैद
मध्य प्रदेश के हरदा में तकरीबन एक साल पहले जंगल में कुल्हाड़ी मारकर साले की हत्या करने वाले जीजा को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
जीजा को उम्र कैद (फाइल) |
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुन्दर लाल निशोद ने बताया की रहटगांव थाने के ग्राम सिंघोघ में एक साल पहले रमेश अपने साले पप्पू उर्फ रामनिवास के साथ मवेशी चराने के लिए जंगल गया था. रमेश शाम को घर लौट आया लेकिन रामनिवास नहीं आया. राम निवास की पत्नी ने उसके बारे में पूछा लेकिन रमेश ने इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया.
पप्पू के पिता ने चार दिन बाद जब अपने दामाद से पुत्र के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जंगल में लडाई के दौरान उसने पप्पू की हत्या कर दी थी. इसकी शिकायत रहटगांव थाने में की गयी. पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल की. पुलिस ने मचक नदी के पास से उसका शव बरामद किया.
हत्यारे ने मृतक के शरीर के तीन टुकड़े कर दिये थे, जो अलग-अलग स्थानों से बरामद किये गये.
हरदा के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने आरोपी रमेश को अपने साले पप्पू उर्फ रामनिवास की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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