बलात्कार के बाद हत्या मामले में युवक को अंतिम सांस तक कारावास
मध्य प्रदेश के भिंड में नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनायी.
(फाइल फोटो) |
भिंड जिले के अमायन थाना क्षेत्र के कछपुरा गांव निवासी युवक सूरज सिंह कुशवाह को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसकी निर्दयता के साथ हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनायी है.
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को दस माह पुराने इस मामले में चौबीस वर्षीय सूरज सिंह कुशवाह को सजा सुनायी. सूरज पर पचास हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया गया है.
इस फैसले में महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत में गवाहों के पलट जाने के बावजूद विधिविज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों (डीएनए) के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को सख्त सजा सुनायी.
अपर लोक अभियोजक रवींद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि भिंड जिले के अमायन थाना क्षेत्र के कुछपुरा गांव में इसी वर्ष जनवरी में नाबालिग लडकी के साथ युवक ने बलात्कार किया और उसकी निर्दयता से हत्या कर दी.
पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में सूरज सिंह कुशवाह को आरोपी बनाया जो लड़की का रिश्तेदार भी है.
अदालत ने कहा कि अपराधी को अंतिम सांस तक कारावास में रखा जाए.
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