झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में लालू की जमानत याचिका की खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से आज इंकार कर दिया.
झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका (फाइल फोटो) |
न्यायाधीश अप्रेश कुमार सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यादव यदि आधी सजा काट चुके होते तो उनको जमानत देने पर विचार किया जा सिकता था. लेकिन अभी उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.
यादव के वकील ने कहा कि यादव की उम्र काफी अधिक हो चुकी है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इसलिए उनकों जमानत दी जाए. सीबीआई वकील ने हालांकि इसका पूरजोर विरोध किया.
सीबीआई की विशेष अदालत ने गत वर्ष 23 सितंबर को यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी. अदालत ने चारा घोटाले के नियमित मामला 64ए/96 में यह आदेश सुनाया था जिसमें देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी की गयी थी.
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