नीतीश को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून को निरस्त किया

Last Updated 30 Sep 2016 01:02:01 PM IST

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना को आज असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया.


फाइल फोटो

मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद ने यहां राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शराबबंदी से संबंधित 05 अप्रैल 2016 को जो अधिसूचना जारी की थी वह संविधान के अनुकूल नहीं है इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है. उच्च न्यायालय ने 20 मई को इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने दलील दी थी कि राज्य सरकार ने नये उत्पाद कानून के तहत एक अप्रैल 2016 से पूरे राज्य में देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया और उसके बाद चरणबद्ध ढ़ंग से विदेश शराब पर भी रोक लगाने की बात कही थी लेकिन सरकार ने अचानक पांच अप्रैल को पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए अधिसूचना जारी कर दी.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बार चलाने के लिए एक अप्रैल 2016 को एक साल के लिए लाइसेंस दिया था और उनके मुवक्किलों ने इसके लिए राशि भी जमा कर दी थी लेकिन सरकार ने अचानक विदेशी शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया जो गलत है.
    

 

राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ललित किशोर ने दलील दी कि राज्य में विदेशी शराब पर बैन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के आधार पर नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया है और ऐसा फैसला लेना राज्य सरकार का अधिकार भी है.
   
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 05 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर विदेशी शराब की बिक्री और उसके सेवन पर भी रोक लगा दी थी. राज्य सरकार ने पूर्व के शराबबंदी कानून को सख्त बनाने के उद्देश्य से नयी उत्पाद नीति को राज्य के दोनों सदनों से मॉनसून सा में पास कराया.

दोनों सदनों से पास होने के बाद राज्यपाल रामनाथ को¨वद ने भी इस पर सात सितम्बर को मुहर लगा दी. यह कानून दो अक्टूबर से लागू होने वाला था. इस नये कानून में घर से शराब की एक भी बोतल बरामद होने पर परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के जेल जाने का प्रावधान था.
 

वार्ता


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