सुप्रीम कोर्ट ने NEET अध्यादेश पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल व डेंटल प्रवेश परीक्षा संबंधी केंद्र सरकार के एनइइटी अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने NEET अध्यादेश पर रोक लगाने से किया इनकार |
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस अध्यादेश पर रोक लगाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला जुलाई में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने जुलाई में विचारार्थ जायेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने एनइइटी पर रोक लगाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश देने की आवश्यकता नहीं है. सरकार ने एनइइटी से इनकार नहीं किया है, सिर्फ कुछ राज्यों को इसमें छूट दी है.
अदालत ने कहा कि अब अगर हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राज्यों को परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति देने वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर अवकाशकाल में सुनवाई करने से इनकार किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में कामकाज के पुन: शुरू होने पर याचिका को सूचीबद्ध होने दें और छात्रों के लिए कुछ सुनिश्चितता आने दें.
दरअसल इसी साल से एनईईटी लागू किया गया है. राज्यों को एनईईटी से एक साल की छूट है साथ ही राज्य चाहें तो इसके तहत आ सकते हैं. इस साल से ही प्राइवेट कॉलेज भी एनईईटी के दायरे में आए हैं.
मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशभर में एनईईटी पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी. जिसके तहत राज्यों के बोर्ड को एक साल तक एनईईटी से छूट मिल गई है.
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस पर जानकारी देते हुए कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति को राज्य बोर्डों की विभिन्न परीक्षाओं, पाठ्यक्रम और क्षेत्रीय भाषाओं के तीन मुद्दों पर जानकारी दी. लिहाजा यही वजह है कि इस साल एनईईटी को टाल दिया गया.
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