दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी घोषित करे
Last Updated 12 Jan 2010 04:18:33 PM IST
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बाद अब दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मंगलवार को कहा है कि वे भी अपनी संपत्तियों का ब्योरा वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे।
मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह, न्यायमूर्ति एस.मुरलीधरन और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की खण्डपीठ ने कहा, हम भी अगले सप्ताह तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा घोषित कर देंगे।
अदालत ने अपनी एक सदस्यीय पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का पद सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में आता है और न्यायाधीशों को उस दायरे के तहत अपनी संपत्तियों का ब्योरा घोषित करना चाहिए।
केरल और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने पहले ही अपनी संपत्तियों का ब्योरा घोषित कर दिया है। इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी संपत्तियों की घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित कर दिए हैं।
आरटीआई के महत्व को रेखांकित करते हुए खंडपीठ ने कहा, आरटीआई का व्यापक प्रभाव है। इस तरह की सूचनाएं हासिल करने वाले नागरिकों को सूचना का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
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