चुनाव आयोग ने कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया में संशोधन किया

Last Updated 12 Apr 2024 08:34:50 AM IST

चुनाव आयोग ने गुरुवार को कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के विभिन्न संगठनों से फॉर्म-एम दाखिल करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में ज्ञापन मिलने के बाद प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया में संशोधन किया है।


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चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा गया है : "सभी 22 मतदान केंद्रों (जम्मू में 21 और उधमपुर में 1) को शिविरों/क्षेत्रों में मैप किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर क्षेत्र में कम से कम एक विशेष मतदान केंद्र हो।"

आदेश में कहा गया है, "यदि प्रत्येक क्षेत्र में कई मतदान केंद्र हैं, तो जोनल अधिकारी मतदाताओं के प्रत्येक समूह के लिए दूरी/पहुंच की आसानी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्र का इंट्रा-जोनल क्षेत्राधिकार निर्धारित करेंगे।"

आदेश में आगे उल्लेख किया गया है : "फॉर्म-एम के साथ संलग्न प्रमाणपत्र को सत्यापित करने के लिए राजपत्रित अधिकारी की तलाश की परेशानी दूर करने के लिए इन फॉर्मों का स्व-सत्यापन पर्याप्त हो सकता है।

"हालांकि, विशेष मतदान केंद्र पर मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी या आयोग द्वारा निर्धारित कोई वैकल्पिक दस्तावेज पेश करना जरूरी होगा।"

चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है, "22-3-2024 को जारी योजना के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।"

 

आईएएनएस
जम्मू


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