Supreme Court ने crowdfunding-case में तृणमूल के गुजरात प्रवक्ता को जमानत दी

Last Updated 18 Apr 2023 08:27:58 AM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने क्राउडफंडिंग के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के गुजरात प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी।


सुप्रीम कोर्ट ने क्राउडफंडिंग मामले में तृणमूल के गुजरात प्रवक्ता को जमानत दी

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष गोखले की जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया, लेकिन जजों ने नोट किया कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हम जमानत देने के इच्छुक हैं।

पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को साइबर क्राइम पीएस अहमदाबाद सिटी में प्राथमिकी के संबंध में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

इस साल जनवरी में गुजरात उच्च न्यायालय ने गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें 28 दिसंबर, 2022 को अहमदाबाद पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467,471 के तहत अपराध का खुलासा करने के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था।

गोखले ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

प्राथमिकी के अनुसार, गोखले जिन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि वह अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरटीआई कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरटीआई दाखिल करने के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक जुटाए, लेकिन व्यक्तिगत विलासिता और भव्यता सहित अन्य जीविका उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किया।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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