लखीमपुर खीरी कांड : आशीष की जमानत होगी रद्द!
यूपी के चर्चित लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो सकती है।
![]() आशीष की जमानत होगी रद्द! |
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बताया कि लखीमपुर हिंसा मामले की जांच की निगरानी कर रहे न्यायाधीश ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही इस मामले में जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से सवाल किया, ‘निगरानी न्यायाधीश की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि उन्होंने जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। आपका क्या रुख है?’
पीड़ित परिवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि शीर्ष अदालत को या तो उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगानी चाहिए या मिश्रा को दी गई जमानत रद्द करनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने अतिरिक्तगृह सचिव से बात की है और उन्हें जांच की निगरानी कर रहे न्यायाधीश से पत्र नहीं मिले हैं।
सुनवाई की अगली तारीख 4 अप्रैल रखी गई है।
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