सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन: SC ने केंद्र को 1 महीने का समय और दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेना में सभी सेवारत एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक महीने का और समय दिया।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) |
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र को कोर्ट के फैसले में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
केंद्र ने कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से फैसले का पालन करने के लिए छह महीने का और समय मांगा था।
केंद्र ने कहा कि उसे 6 महीने की अतिरिक्त छूट दे, ताकि वो कमांड पोस्ट में उनके लिए प्रावधान भी बना सके।
एक आवेदन में, रक्षा मंत्रालय ने कहा, "आवेदकों ने अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, कोरोना महामारी और आगामी लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।"
शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि महिला अधिकारियों के साथ उनके पुरुष समकक्षों की तरह बराबरी का व्यवहार होना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट में 11 महिला अधिकारियों द्वारा इस मामले पर मुकदमा किए जाने के 14 साल बाद यह फैसला आया था।
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