सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन: SC ने केंद्र को 1 महीने का समय और दिया

Last Updated 07 Jul 2020 02:30:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेना में सभी सेवारत एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक महीने का और समय दिया।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र को कोर्ट के फैसले में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

केंद्र ने कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से फैसले का पालन करने के लिए छह महीने का और समय मांगा था।

केंद्र ने कहा कि उसे 6 महीने की अतिरिक्त छूट दे, ताकि वो कमांड पोस्ट में उनके लिए प्रावधान भी बना सके।

एक आवेदन में, रक्षा मंत्रालय ने कहा, "आवेदकों ने अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, कोरोना महामारी और आगामी लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।"

शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि महिला अधिकारियों के साथ उनके पुरुष समकक्षों की तरह बराबरी का व्यवहार होना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट में 11 महिला अधिकारियों द्वारा इस मामले पर मुकदमा किए जाने के 14 साल बाद यह फैसला आया था।

समयलाइव डेस्क/आईएएनएस
नई दिल्ली


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