सबरीमाला मामला: SC ने कहा, कानून के सवालों को बड़ी बेंच को भेज सकते हैं

Last Updated 10 Feb 2020 11:55:44 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसकी पांच न्यायाधीशों की पीठ सबरीमाला मामले में पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कानून के प्रश्नों को वृहद पीठ को भेज सकती है।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था संबंधी मामलों पर सात प्रश्न तैयार किए, जिनकी सुनवाई नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ करेगी।      

पीठ ने कहा कि उसकी नौ न्यायाधीशों की पीठ संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के अधिकार के साथ इसके परस्पर प्रभाव और संबंध के मामले पर सुनवाई करेगी।     

यह पीठ धार्मिक प्रथाओं के संबंध में न्यायिक पुनरीक्षा की सीमा और संविधान के अनुच्छेद 25(2)(बी) में ‘हिंदुओं के वर्गों’ के अर्थ पर भी सुनवाई करेगी।     

पीठ किसी विशेष धर्म या धर्म के सम्प्रदाय से संबंध नहीं रखने वाले व्यक्ति के जनहित याचिका दायर करके उस विशेष धर्म की धार्मिक आस्थाओं पर सवाल करने के अधिकार को लेकर भी सुनवाई करेगी।

भाषा
नयी दिल्ली


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