निर्भया केस: मुकेश ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
साल 2012 में हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषियों में से एक ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने की न्यायिक समीक्षा का अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) |
अर्जी दोषी मुकेश कुमार की ओर से दायर की गई है।
मुकेश की ओर से अर्जी अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने दायर की।
ग्रोवर ने कहा, ‘‘अर्जी अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।’’
मुकेश कुमार की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गत 17 जनवरी को खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोषियों विनय और मुकेश (32) की सुधारात्मक याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
अदालत के आदेश के अनुसार, सभी चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी होनी है।
गौरतलब है कि पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से 16-17 दिसंबर 2012 की मध्यरात्रि को छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था जहां उसने दम तोड़ दिया।
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