पीएम मोदी को ‘चोरों का सरदार’ कहने पर मुंबई की अदालत ने राहुल गांधी को जारी किया समन

Last Updated 31 Aug 2019 04:29:42 PM IST

राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करने के दौरान उन्हें ‘‘चोरों का सरदार’’ कहने पर दायर की गयी एक मानहानि शिकायत पर मुंबई की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है।


कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)

गिरगाम मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 28 अगस्त को समन जारी करते हुए वायनाड के कांग्रेस सांसद को तीन अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।      

यह समन महेश श्रीश्रीमाल नामक एक व्यक्ति की शिकायत पर जारी किया गया है। श्रीश्रीमाल ने प्रधानमंत्री को ‘चोरों का सरदार’ कहने पर गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करायी थी।      

गांधी ने मोदी पर पिछले साल तीखा हमला करते हुए उन्हें ‘‘चोरों का सरदार’’ कहा था।      

समन में कहा गया है, ‘‘राहुल राजीव गांधी आईपीसी की धारा 500 के तहत एक आरोप में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपको तीन अक्टूबर 2019 को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है।’’      

श्रीश्रीमाल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि गांधी के बयानों ने प्रधानमंत्री के समर्थकों की भावनाओं को आहत किया था।      

कांग्रेस नेता आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा दायर मानहानि की दो शिकायतों में महाराष्ट्र में पहले ही मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

भाषा
मुंबई


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