सुहैब इलियासी पत्नी की हत्या में दोषी
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व टीवी धारावाहिक निर्माता सुहैब इलियासी को 17 साल पहले चाकू घोंपकर पत्नी की हत्या के मामले में शनिवार को दोषी ठहराया.
सुहैब इलियासी पत्नी की हत्या में दोषी |
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के मल्होत्रा ने यह आदेश दिया. सुहैब को आईपीसी के तहत हत्या का दोषी ठहराया गया. उनको इस मामले में कम-से-कम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.
दोषी ठहराए गए निर्माता के वकील मनु शर्मा ने कहा कि अदालत सजा को लेकर 20 दिसम्बर को दलील सुनेगी. प्रमुख गवाह और अंजू की मां रूकमा सिंह के वकील सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2014 में व्यवस्था दी थी कि सुहैब पर पत्नी की हत्या का मामला चलेगा.
अंजू को 11 जनवरी, 2000 को घायलावस्था में अस्पताल ले जाया गया था. उनके शरीर पर चाकू के निशान थे. ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ की प्रस्तुति के जरिए सुर्खियां बटोरने वाले सुहैब को 28 मार्च, 2000 को गिरफ्तार किया गया था.
सास और ससुराल पक्ष के अन्य रिश्तेदारों ने उस पर दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उस पर मुकदमा चलाया गया था.
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