मछुआरा हत्‍याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी मरीन को सशर्त इटली जाने की अनुमति दी

Last Updated 26 May 2016 01:35:28 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तट पर भारतीय मछुआरों की हत्या के एक और आरोपी इटेलियन मरीन को सशर्त स्वदेश लौटने की इजाजत दे दी है.


(फाइल फोटो)

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई आरोपी की याचिका का समर्थन किया था और कहा था कि उसकी गिरफ्तारी को चार साल हो चुके हैं. मानवता के आधार पर उसे स्वदेश जाने की इजाजत दी जानी चाहिए. इसके पहले 2014 में एक आरोपी इटली वापस लौटा था.

\"\"मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी. कोर्ट ने शर्त रखी है कि स्वदेश पहुंचते ही आरोपी को अपना पासपोर्ट भारतीय दूसावास में जमा कराना होगा और एक महीने बाद भारत के आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा.

कोर्ट ने इटली के राजदूत को भी निर्देश दिया कि वे पहले एक शपथपत्र दें कि जब भी मरीन को जांच में सहयोग के लिए बुलाया जाएगा वह भारत आएगा. आरोपी साल्वातोरे गिरोने फिलहाल जमानत पर रिहा है और दिल्ली स्थित दूतावास भवन में रह रहा है.

15 फरवरी 2012 को केरल के तट पर दो मछुआरों 25 वर्षीय अजेश बिंकी और 45 वर्षीय गैलिस्टीन की हत्या के आरोप में इटली के दो मरीन गिरफ्तार किए गए थे. इटली दोनों मरींन को वापस भेजे जाने की मांग कर रहा था. इनमें से एक आरोपी को साल 2014 में स्ट्रोक के बाद वापस भेज दिया गया था.



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