सुप्रीम कोर्ट की अनुमति बिना नहीं लौटेगा इटली का नौसैनिक

Last Updated 04 May 2016 06:04:45 AM IST

सरकार ने दो भारतीय मछुआरों के हत्या के आरोपी इटली के नौसैनिक के बारे में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के संदर्भ में कहा कि उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना नौसैनिक को वापस जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.


वित्तमंत्री अरुण जेटली

अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के मद्देनजर सरकार की ओर से लोकसभा में दिए गए बयान पर असंतोष जाहिर करते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की गैरमौजूदगी में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संयुक्त राष्ट्र के एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मछुआरों की हत्या के आरोपी साल्वातोरे गिरोने के बारे में दिए गए फैसले पर सदन को बताया कि इससे एक तरह से उच्चतम न्यायालय के फैसले को मजबूती मिली है.

न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में गिरोने को वापस लाने के बारे में भारतीय उच्चतम न्यायालय में जाने की बात कही है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना इतालवी नौसैनिक को वापस जाने की इजाजत नहीं देगी. उनका कहना था कि इटली ने अपने सैनिक को मानवीय आधार पर राहत देने की न्यायाधिकरण से अपील की थी और इस आधार पर उसे राहत दी गयी है. उन्होंने कहा कि सरकार को पूरा भरोसा है कि मारे गए मछुआरों के परिवारों को न्याय मिलेगा.

सहारा न्यूज ब्यूरो


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