नियम तोड़ा तो साइकिल वालों का भी कटेगा चालान

Last Updated 21 Sep 2014 05:08:13 AM IST

अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए नए सड़क, परिवहन और सुरक्षा बिल के मसौदे में साइकिल सवार के लिए भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.


नियम तोड़ा तो साइकिल वालों का भी कटेगा चालान

नियमों का पालन न करने पर उनका भी चालान कटेगा और जुर्माने के तौर पर 15 सौ रुपए देने होंगे.

इसमें स्कूल बस, एम्बुलेंस और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की उम्र में भी दो वर्ष की बढ़ोतरी का  प्रावधान किया गया है. यानी वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए चालक की उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी जरूरी होगी.

गौरतलब है कि भारत में प्रतिवर्ष करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है. इनमें करीब छह हजार साइकिल सवार होते हैं, जो बेतरतीब तरीके से राजमागरे पर चलते हैं और साइकिल में रोशनी की व्यवस्था न होने के कारण बड़े वाहनों की चपेट में आ जाते हैं. नई व्यवस्था में हेडलाइट को लगाना अनिवार्य होगा.

यानी एक बार फिर वह पुराना समय लौटने वाला है, जब हेडलाइट लगे साइकिल नजर आएंगे. विधेयक के मसौदे में साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिए और भी मानक तय किए जाएंगे. इसमें साइकिल में लाइट रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगाना अनिवार्य किया गया है. संभव है कि साइकिल सवारों को भी हेलमेट पहनना पड़े. नए बिल में हेलमेट और विजिबिलिटी का प्रावधान किया गया है.

नए बिल में विजिबिलिटी को अपराध के दायरे में लाया गया है. यदि साइकिल की विजिबिलिटी ठीक नहीं रही तो 15 सौ रुपए का जुर्माना देना होगा. मोटरसाइकिल सवारों के लिए जुर्माने की रकम 25 सौ रुपए होगी.

इसी तरह, थ्री व्हीलर के लिए भी 25 सौ रुपए, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए 5 हजार और हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. मोटर ड्राइविंग लाइसेंस पाने के नियमों को भी सख्त बनाया गया है.

गुड्स व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, बस, स्कूली बस, 12 टन से ज्यादा माल लादने वाले वाहन, एम्बुलेंस, कंस्ट्रक्शन कार्यों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों, क्रेन और रिकबरी वैन समेत अन्य वाणिज्यिक वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु सीमा भी दो वर्ष बढ़ाई गई है.

विनोद श्रीवास्तव
एसएनबी


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