ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों से दायरा बढ़ाने को कहा

Last Updated 30 Aug 2014 03:13:54 PM IST

सरकार ने ईपीएफओ सदस्य बनने के लिये एक सितंबर से नौकरी लगने के समय मूल वेतन सीमा मौजूदा 6,500 रपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है.


ईपीएफओ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन :ईपीएफओ: ने क्षेत्रीय कार्यालयों से सरकार के वेतन सीमा बढ़ाये जाने के मद्देनजर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वालों की संख्या में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिये निर्माण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने को कहा है.

इस वृद्धि के बाद और ज्यादा कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ गये हैं.

 ईपीएफओ ने एक कार्यालय आदेश में कहा, ‘‘सभी क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये ईपीएफओ योजनाओं के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है. इस मामले में ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा.’’

इससे पहले, संगठित क्षेत्र में नौकरी लगने के समय जिन कर्मचारियों का मूल वेतन  6,500 रपये से अधिक होता था, उन्हें ईपीएफओ योजनाओं से अलग रखा जाता था.

योजनाओं का दायरा बढ़ाने के लिये ईपीएफओ ने कर्मचारियों से निर्माण उद्योग, नियोजन एजेंसियों, खनन, सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र के बैंकों, अस्पतालों, रेस्तरां, स्कूलों, डीटीएच सेवा प्रदाताओं आदि पर ध्यान देने को कहा है.



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