केंद्र ने कोर्ट से कहा, लोकपाल पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लेंगे

Last Updated 24 Apr 2014 12:13:32 PM IST

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि वह लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लेगी.


Supreme Court

केंद्र ने वस्तुत: इस ओर इशारा किया कि इस संबंध में निर्णय आम चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार पर छोडा जा सकता है.

सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होते हुए कहा कि सरकार लोकपाल की नियुक्ति पर कोई निर्णय लेने की योजना नहीं बना रही है जिसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई पांच मई तक के लिए स्थगित कर दी.

पीठ ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि पांच मई तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और सरकार के इस आश्वासन के बाद लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है.



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